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असम: हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दायर मानहानि मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को समन किया

Sentinel Digital Desk

गुवाहाटी: असम के कामरूप जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में 29 सितंबर को तलब किया है | 

जुलाई में, असम के सीएम ने सिसोदिया के खिलाफ मामला दायर किया था, जब उन्होंने आरोप लगाया था कि असम सरकार ने 2020 में COVID महामारी के दौरान उनकी पत्नी की फर्मों और बेटे के बिजनेस पार्टनर को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) किट की बाजार दर से ऊपर आपूर्ति करने का ठेका दिया था।

इस महीने की शुरुआत में सरमा इसी मामले में कामरूप जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश हुए थे। मामले में शिकायतकर्ता के रूप में असम के मुख्यमंत्री प्रारंभिक बयान के लिए अदालत में पेश हुए थे।

पीपीई किट की आपूर्ति में अनियमितता के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सरमा ने कहा था कि पीपीई किट सरकार को उपहार में दी गई थी और उनकी पत्नी की कंपनी ने इसके लिए कोई बिल नहीं दिया।

गौरतलब है कि सरमा की पत्नी ने अलग से सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया है।

इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 के रूप में नामित किया है।

सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया के दिल्ली आवास समेत पूरे देश के सात राज्यों में 21 जगहों पर शुक्रवार को छापेमारी की |