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असम: एनसीपीसीआर 14 जून को धुबरी में बाल अधिकारों के उल्लंघन पर प्रमुख शिकायत निवारण शिविर की मेजबानी करेगा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), सीपीसीआर अधिनियम, 2007 के तहत गठित भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय, 14 जून में धुबरी सरकारी बॉयज़ एचएस स्कूल में एक शिकायत निवारण शिविर आयोजित करने और किसी भी बाल अधिकार उल्लंघन के खिलाफ शिकायतें लेने जा रहा है।

Sentinel Digital Desk

धुबरी: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), सीपीसीआर अधिनियम, 2007 के तहत गठित भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय, 14 जून में धुबरी सरकारी बॉयज़ एचएस स्कूल में एक शिकायत निवारण शिविर आयोजित करने और किसी भी बाल अधिकार उल्लंघन के खिलाफ शिकायतें लेने जा रहा है।

पंजीकरण सुबह 9:00 बजे शुरू होगा और बेंच सुबह 10:00 बजे शुरू होगी और सड़क पर रहने वाले बच्चों, स्कूलों, बाल देखभाल संस्थानों, बाल गृहों, छात्रावासों या किसी अन्य स्थान जहां बच्चे शिक्षा/प्रशिक्षण लेते हैं या रहते हैं आदि सहित सभी वर्गों के बच्चे पीठ के समक्ष अपनी शिकायत/प्रतिवेदन कर सकते हैं।

सभी वर्गों के बच्चे खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रमिकों की संलिप्तता, घरेलू श्रमिक के रूप में, बकाया/मुआवजा का भुगतान न करने, बचाए गए बाल श्रमिकों को वापस भेजने, बच्चे द्वारा सड़क पर उत्पाद बेचने, एसिड हमले से संबंधित मामलों, माता-पिता/अभिभावकों/किसी अन्य व्यक्ति के साथ सड़कों पर, जबरन भीख मांगना, शारीरिक शोषण, हमला, परित्याग, उपेक्षा, घरेलू हिंसा का शिकार बच्चा, एचआईवी स्थिति के आधार पर बच्चे के साथ भेदभाव, पुलिस द्वारा बच्चे की पिटाई, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार सीसीआई में बच्चा, अवैध रूप से गोद लेना, सीसीआई द्वारा बच्चे को बेचना पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

इनके अलावा बच्चों के खिलाफ हिंसा, बच्चे को बेचना, लापरवाही के कारण मौत, अपहरण, बच्चे का लापता होना, आत्महत्या, इलेक्ट्रॉनिक/सोशल/प्रिंट मीडिया में बाल अधिकारों का उल्लंघन, पड़ोस में स्कूल का अभाव, बुनियादी ढांचे की कमी, कैपिटेशन फीस संबंधी , शारीरिक दंड, स्कूल में शारीरिक शोषण, स्कूल में प्रवेश से इनकार, विकलांगता संबंधी शिकायत दर्ज की जा सकती है।