तेजपुर: मंगलवार को वोटों की गिनती के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सोनितपुर जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है| सोनितपुर के जिला मजिस्ट्रेट और जिला आयुक्त देबा कुमार मिश्रा ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति को कोई नारा लगाने की अनुमति नहीं है। मतगणना केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित है, राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को कोई भी जीत का जश्न मनाने की अनुमति नहीं है, पटाखे फोड़ना और मतगणना के दौरान या उसके बाद पार्टियां आयोजित करना प्रतिबंधित है, और केवल वैध आईडी वाले व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए कार्ड की अनुमति है। इन उपायों का उद्देश्य सोनितपुर में सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। काउंटिंग सुबह 8 बजे दरांग कॉलेज में शुरू होगी|
यह भी पढ़े- असम: लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए कोकराझार में धारा 144 लागू; जगह-जगह कड़े सुरक्षा उपाय
यह भी देखे-