हमारे संवाददाता
तेजपुर: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन्स) 2025, 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी, 2025 को आईओएन डिजिटल ज़ोन, तिलुत्तमा भवन, रबर बागान तिनियाली, तेजपुर, सोनितपुर जिले में आयोजित की जानी है। परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट अंकुर भराली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जिसमें परीक्षा केंद्र में निम्नलिखित पर रोक लगाई गई है।
तदनुसार, परीक्षा केंद्र के आसपास के 300 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, फोटोकॉपी, प्रिंटिंग की दुकानें आदि खोलना प्रतिबंधित है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों (सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वैध एडमिट कार्ड के साथ), परीक्षा से जुड़े पर्यवेक्षक कर्मचारियों और जांच दल और कानून व्यवस्था के प्रवर्तन और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में शामिल सरकारी एजेंसियों और परीक्षा के संचालन में लगे किसी भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति/अभिभावक को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों से 50 मीटर की परिधि में वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित है, सिवाय परीक्षा अवधि के दौरान ड्यूटी पर मौजूद अधिकृत व्यक्तियों के। परीक्षा केंद्रों/परिसर के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट/संचार उपकरण जैसे ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन आदि ले जाना प्रतिबंधित है, सिवाय केंद्र प्रभारी और ड्यूटी पर मौजूद अधिकृत व्यक्तियों के।
यह आदेश 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी, 2025 को परीक्षा अवधि के दौरान सुबह 06:00 बजे से लागू होगा और परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। अधिसूचना में आगे उल्लेख किया गया है कि इस आदेश को परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार के सामने प्रदर्शित किया जाना चाहिए। और इस आदेश का कोई भी उल्लंघन बीएनएस, 2023 की धारा 223 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।
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