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तेजपुर के व्यक्ति को 2020 में बुजुर्ग दंपति की दोहरी हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा

मंगलवार को तेजपुर कोर्ट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) एएम मुहम्मद महिउद्दीन ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

Sentinel Digital Desk

एक संवाददाता

जामुगुरीहाट: मंगलवार को तेजपुर की अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) एएम मुहम्मद महिउद्दीन ने एक ऐतिहासिक फैसले में, 20 नवंबर, 2020 को तेजपुर कछारीगांव पुलिस चौकी के अंतर्गत तेजपुर-पटियाचुबुरी इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड में शामिल गीतुमोनी बेजबरुआ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि उज्ज्वल बेजबरुआ (गीतुमोनी के बड़े भाई) को उसके खिलाफ पर्याप्त सबूतों के अभाव में इस जघन्य हत्याकांड में शामिल होने के आरोपों से मुक्त कर दिया।

इस जघन्य घटना में, अमेरिकी नागरिक ब्रायन आरिज (84 वर्ष) और उनकी पत्नी, देहरादून निवासी भारतीय मूल की आशा आरिज (65 वर्ष) की दोनों ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद, ब्रायन ने देहरादून निवासी आशा आरिज से विवाह किया था और सेवा संबंधी कारणों से, उन्हें केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट वर्तक के तहत तेजपुर में तैनात किया गया था। हालाँकि, सेवानिवृत्ति के बाद, ब्रायन अपने परिवार के साथ तेजपुर शहर के पटियाचुबुरी इलाके में बस गए।

चूँकि वृद्ध दम्पति 30 वर्षों से अधिक समय से पटियाचुबुरी इलाके में रह रहे थे, इसलिए इलाके के लोगों के साथ उनके बीच मेलजोल बढ़ गया और घटना के बाद, जब पड़ोसियों ने लगभग 24 घंटे तक वृद्ध दम्पति को नहीं देखा, तो उन्होंने किसी अस्वाभाविक घटना की आशंका से पुलिस को सूचित किया।

इसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची और दो अलग-अलग कमरों में खून से लथपथ दंपति के शव बरामद किए। जाँच में तेज़ी लाई गई और बाद में पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही, जिन्होंने कबूल किया कि उन्होंने लूट के इरादे से दंपति की निर्मम हत्या की थी।

इस बीच, इस दुर्भाग्यपूर्ण दंपति से जुड़ी सोनिया गिल सहित पड़ोसियों, जिन्होंने दोषियों के लिए कड़ी सज़ा की माँग की थी, ने दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाए जाने पर अदालत की सराहना करते हुए कहा, "हमें उम्मीद थी कि समय और अदालत एक दिन हमें उचित न्याय देंगे।"

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