गुवाहाटी: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एसईबीए), असम ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि अब से संबद्धता/स्कूल कोड के लिए आवेदन करने के इच्छुक स्कूलों के अधिकारियों को तीन शर्तों का पालन करना होगा: वर्षा जल संचयन की सुविधा, नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की सुविधा और शौचालयों में बहते नल के पानी की उपलब्धता।
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय ने 12 जुलाई, 2024 को सभी स्कूलों को तीन शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया था।
एसईबीए ने सभी स्कूलों के निरीक्षक को पत्र भेजा है, और यह व्यवस्था अब से सभी स्कूलों में लागू होगी।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संबद्धता/स्कूल कोड के लिए आवेदन करते समय संबंधित स्कूलों के अधिकारियों को संबंधित जिलों के स्कूलों के निरीक्षक की रिपोर्ट के साथ उपरोक्त सुविधाओं की तस्वीरें एसईबीए को प्रस्तुत करनी होंगी।
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