स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पार्थिवज्योति सैकिया की पीठ ने व्यापार घोटाले की मुख्य आरोपी सुमी बोरा को आज जमानत दे दी। उसे 12 सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। सुमी बोरा के दो साथियों बिशाल फूकन और उसके पति तारकिक बोरा को व्यापार घोटाला मामले में पहले जमानत मिल चुकी है। जमानत याचिकाकर्ता सुमी बोरा, जो सत्र न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ की अदालत में लंबित बोरबोराह पुलिस स्टेशन मामले (85/2024) से उत्पन्न एक सत्र मामले (350/2024) में मुकदमे का सामना कर रही हैं, को सत्र न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की जमानत के साथ 25,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया जाएगा। अदालत ने सुमी बोरा को निचली अदालत में मामले की सुनवाई की हर तारीख पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। यदि वह संतोषजनक कारण दिखाए बिना ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहती है, तो ट्रायल कोर्ट को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसकी उपस्थिति प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।
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