स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: शासकीय एवं प्रांतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शुल्क माफी योजना के तहत प्रवेश के लिए योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य होगा।
उच्च शिक्षा विभाग ने योजना के संबंध में पूर्व के कार्यालय ज्ञापन में इसमें आंशिक संशोधन किया है और घोषणा की है कि शुल्क माफी योजना के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए केवल राशन कार्ड पर विचार किया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है, "यदि छात्र के पास राशन कार्ड नहीं है, तो इस उद्देश्य के लिए माता-पिता में से किसी एक का राशन कार्ड स्वीकार किया जाएगा। तदनुसार, माता-पिता के आय प्रमाण पत्र को अब शुल्क माफी योजना का लाभ उठाने के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा।
हालाँकि, शिक्षा मंत्री डॉ रनोज पेगू ने अपने एक्स हैंडल में कहा, "मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सरकारी और प्रांतीय स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, राशन कार्ड को आय के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी राशन कार्ड के स्थान पर स्वीकार किए जाएँगे, और इसके विपरीत।
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