स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: विशेष अदालत, असम ने एसीबी पीएस मामले (15/2016) में एएसआई (यूबी) प्रीतीश गुप्ता को दोषी ठहराया और उन्हें पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास (आरआई) और 2000 रुपये के जुर्माने और पीसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत अपराध के लिए 4 साल के सश्रम कारावास और 3000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
नूनमती पुलिस स्टेशन, गुवाहाटी के तत्कालीन एएसआई प्रीतीश गुप्ता को 21 अक्टूबर, 2016 को डीवी एंड एसी, असम की एक टीम ने शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये की रिश्वत लेने के बाद रंगे हाथों पकड़ा था।
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