स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, असम सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) के तहत नियमित किए गए शिक्षकों को प्रमुख सेवा लाभ प्रदान किए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अब एसआरडी शिक्षकों की सेवाओं को कई मामलों में अन्य नियमित शिक्षकों के समान माना जाएगा।
नए प्रावधान के अनुसार, शिक्षक स्थानांतरण अधिनियम एवं नियमों के तहत स्थानांतरण प्रदान करने के लिए एसआरडी शिक्षकों द्वारा की गई पिछली सेवा को गिना जाएगा। एसआरडी शिक्षक समान श्रेणी में पारस्परिक स्थानांतरण और पदों सहित एकल स्थानांतरण, दोनों के लिए पात्र होंगे, क्योंकि उन्हें आवंटित पद व्यक्तिगत प्रकृति के हैं। एसआरडी के तहत नियमित शिक्षक अब माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नति के पात्र होंगे, बशर्ते वे असम माध्यमिक शिक्षा सेवा नियम 2018 और 2020 के तहत आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हों।
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