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असम कैबिनेट ने होटल और रेस्तरां सहित सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए असम मंत्रिमंडल ने आज से राज्य में होटलों और रेस्तरां सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।

Sentinel Digital Desk

स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, असम कैबिनेट ने आज से राज्य में होटल और रेस्तरां सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।

कैबिनेट बैठक के बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “असम में ‘असम मवेशी संरक्षण अधिनियम’ है जो कुछ अन्य प्रतिबंधों के अलावा गोहत्या पर प्रतिबंध लगाता है। असम में मंदिरों और जात्राओं के आसपास पांच किलोमीटर के दायरे में और हिंदू, सिख और जैन बहुल क्षेत्रों में भी गोमांस की बिक्री प्रतिबंधित है। अधिनियम अनुमत स्थानों पर गोमांस या गोमांस उत्पादों की बिक्री को भी प्रतिबंधित करता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, "मंत्रिमंडल ने मौजूदा अधिनियम में संशोधन किया है और होटलों और रेस्तरां के अलावा सामुदायिक बैठकों में गोमांस की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिनियम में इसके उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा लोगों के बीच यह धारणा बना रहे हैं कि वे भी राज्य में गोमांस खाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा, "दोनों कांग्रेस नेताओं के विचारों पर गहन चर्चा के बाद कैबिनेट ने यह फैसला लिया। यह दोनों कांग्रेस नेताओं पर निर्भर करता है कि वे आज के कैबिनेट के फैसले से सहमत होंगे या नहीं।"

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