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असम: दिसपुर ने संशोधित आदेशों के साथ 29 एसीएस अधिकारियों को बर्खास्त किया

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 20 जून, 2025 को जारी हालिया आदेश के बाद, असम सरकार ने 29 एसीएस अधिकारियों (प्रोबेशनर्स) के अपने डिस्चार्ज आदेशों को संशोधित किया है।

Sentinel Digital Desk

स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 20 जून, 2025 को जारी किए गए हालिया आदेश के बाद, असम सरकार ने 29 एसीएस अधिकारियों (परिवीक्षाधीन) को 20 जून, 2018 से सेवामुक्त करने के अपने आदेश में संशोधन किया है। कार्मिक विभाग ने आज संबंधित 29 एसीएस अधिकारियों को उनकी सेवाओं से बर्खास्त करने के संबंध में अलग-अलग आधिकारिक अधिसूचनाएँ जारी कीं।

2013 और 2014 बैच के इन 29 एसीएस अधिकारियों का नाम एपीएससी (असम राज्य लोक सेवा आयोग) में हुए नौकरी के बदले पैसे घोटाले में आया था।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने बर्खास्त अधिकारियों को उनकी नौकरी पर बहाल करने का कोई निर्देश नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि न्यायालय ने केवल यह कहा था कि बर्खास्तगी आदेश पर एपीएससी घोटाले का कलंक न लगे।

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