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असम सरकार ने 3 प्रतिशत वृद्धि के साथ कर्मचारियों के लिए डीए/डीआर जारी किया

Sentinel Digital Desk

गुवाहाटी: असम सरकार ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन धारकों/असाधारण पेंशन धारकों को 3 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान को मंजूरी दे दी है।

संशोधित दरें 1 जनवरी, 2022 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी और एएस (आरओपी) नियम, 2017 के अनुसार संशोधित वेतनमान पर लागू होंगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को प्रति माह मूल वेतन/मूल पेंशन के 34 प्रतिशत की दर से डीए/डीआर प्राप्त होगा।   

यह आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्हें 4 अप्रैल, 2016 से संशोधित वेतनमान में लाया गया था और जो 1 अप्रैल, 2016 से पहले प्रचलित वेतनमान को बनाए रखने के लिए चुने गए थे। 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के बैंक खातों के माध्यम से एक ही किश्त में भुगतान किया जाएगा।

अनुबंध पर शिक्षकों के लिए डीए/डीआर की मांग : इस बीच सदौ असोम संमिलिता शिक्षक मंच ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा संशोधित महंगाई भत्ता/महंगाई राहत जारी किए जाने का स्वागत करते हुए सरबा शिक्षा अभियान असम(एसएसए) के तहत कार्यरत शिक्षकों के बहिष्कार पर असंतोष व्यक्त किया है।

संगठन ने कहा कि इस तरह की कमी शिक्षकों को एक बार फिर आंदोलन का सहारा लेने के लिए मजबूर कर सकती है। इसने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने जुलाई 2020 में एसएसए के तहत संविदा शिक्षकों को सुविधाएं देने का फैसला किया था, जो कि नियमित शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बराबर होगी, जब तक कि पूर्व की सेवाओं को नियमित नहीं किया जाता है। संगठन ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है।

हालांकि, एसएसए के तहत संविदा शिक्षकों को अब तक केवल 17 प्रतिशत डीए मिला है, जबकि अन्य सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों को जुलाई 2021 से बढ़ा हुआ डीए मिल रहा है। मंच ने मांग की कि सरकार एसएसए के तहत सभी संविदा शिक्षकों को सभी बकाया डीए/डीआर जारी करे।    

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