सोनितपुर: सोनितपुर ज़िले के धोबोकाटा गाँव के पाँच निवासियों को विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद 24 घंटे के भीतर असम छोड़ने का आदेश दिया गया है। तेज़पुर स्थित ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा 18 नवंबर, 2025 को निष्कासन आदेश जारी किए गए।
आदेश में जिन व्यक्तियों की पहचान की गई है, वे हैं हनुफ़ा, अमजद अली, मरियम नेसा, फ़ातिमा और मोनोवारा। ये पाँचों जमुगुरीहाट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धोबोकाटा गाँव के निवासी हैं। ये आदेश अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के तहत पारित किए गए थे, जो भारत के विभाजन के बाद राज्य में प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक कानून है।
अधिकारियों के अनुसार, सोनितपुर स्थित विदेशी न्यायाधिकरण संख्या 2 ने 24 अक्टूबर, 2025 को अपनी राय देते हुए पाँच ग्रामीणों को अलग-अलग मामलों में विदेशी घोषित किया था। ये मामले मार्च 2006 में तेजपुर के पुलिस अधीक्षक (सीमा) द्वारा दिए गए संदर्भों पर आधारित थे।
निष्कासन नोटिस में कहा गया है कि असम में इन व्यक्तियों की उपस्थिति "आम जनता के हित और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए हानिकारक" है। उन्हें धुबरी, श्रीभूमि या दक्षिण सलमारा-मनकाचर में निर्दिष्ट निकास बिंदुओं से भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले ज़िला आयुक्त आनंद कुमार दास ने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन न करने पर सरकार संबंधित कानून के तहत उन्हें राज्य से निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर मजबूर होगी। प्रशासन ने निवासियों से इस प्रक्रिया के दौरान शांति बनाए रखने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने की भी अपील की है।