स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: असम सरकार से मंजूरी मिलने के बाद असम राज्य चुनाव आयोग (एएसईसी) ने 2025 में होने वाले अगले पंचायत चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं; पंचायतवार मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए एएसईसी ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने संकेत दिया था कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 10 फरवरी, 2025 से पहले पूरी कर ली जाएगी।
पंचायत चुनाव राज्य में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतम लोग शामिल होते हैं, जो जमीनी स्तर से शुरू होते हैं। चूंकि असम में पंचायतों का पाँच साल का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए अगला पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराना जरूरी है।
एएसईसी की अधिसूचना के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 11 दिसंबर, 2024 को किया जाएगा। मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 14 दिसंबर से शुरू होगी और 21 दिसंबर, 2024 तक समाप्त होगी। संबंधित अधिकारियों को 22 से 26 दिसंबर, 2024 के बीच सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा करना है। दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, अंतिम मतदाता सूची 28 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित की जाएगी। ताजा मतदाता सूची के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे।
एएसईसी अधिसूचना में कहा गया है, "चूंकि राज्य सरकार ने असम पंचायत अधिनियम, 1994 में संशोधन किया है, अक्टूबर 2023 में अधिनियम में एक नई धारा 3ए को शामिल किया है, गाँव पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए जिला परिसीमन आयोग का गठन किया है और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की है, इसलिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के चुनाव, जो दिसंबर 2023 में होने थे, में देरी हुई है।"
अधिसूचना में आगे कहा गया है, "जिला परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने और अधिसूचना जारी होने के बाद, आयोग एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि संबंधित जिला आयुक्त असम पंचायत (संविधान) नियम, 1995 के नियम 12(2) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ववर्ती सिविल उप-विभागों (वर्तमान में सह-जिला) सहित पूरे जिले के लिए मतदाताओं की सूची तैयार करेंगे और प्रकाशित करेंगे, ताकि गाँव पंचायत के वार्ड सदस्य, आंचलिक पंचायत के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य के पदों के लिए पंचायत चुनाव कराए जा सकें, जिसमें पीआरआई निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन को शामिल करते हुए मतदाताओं की पात्रता की तिथि 1 जनवरी, 2025 होगी।"
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