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बारपेटा : कोर्ट ने महिला का गुप्त रूप से वीडियो बनाने के आरोप में युवक को तीन साल की जेल की सजा सुनाई

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देबब्रत कलिता ने फैसला सुनाया; आरोपी रिपन अहमद पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है तथा जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई गई है।

Sentinel Digital Desk

बारपेटा: बारपेटा के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को सोरभोग निवासी रिपन अहमद को एक महिला के नहाते समय चुपके से वीडियो बनाने के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी ने सोरभोग के वार्ड नंबर 3 स्थित उसके घर पर महिला की जानकारी के बिना वीडियो बनाने की कोशिश की। महिला ने यह हरकत देखी, शोर मचाया और अहमद मौके से भाग गया। सोरभोग पुलिस स्टेशन में महिला की शिकायत के बाद, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

अदालत ने ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा कि भुगतान न करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सज़ा होगी। सोरभोग पुलिस ने जाँच पूरी कर आरोपपत्र तुरंत दाखिल कर दिया, जिससे अदालत दो साल के भीतर मुकदमा पूरा कर सकी।

अहमद पर बारपेटा रोड स्थित ट्रेंड्स शॉपिंग मॉल के ट्रायल रूम में कथित तौर पर मोबाइल कैमरा लगाकर कपड़े बदलती महिलाओं की वीडियो बनाने का एक अलग मामला भी चल रहा है। वह इस मामले में बारपेटा जिला जेल में बंद है। पीड़िता ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए फैसले का स्वागत किया।