स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त असम सिविल सेवा (एसीएस), असम पुलिस सेवा (एपीएस) और संबद्ध सेवा अधिकारियों सहित 18 राज्य सरकार के अधिकारियों के निलंबन आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। एपीएससी की चयन प्रक्रिया में विसंगतियों के आरोपों के बाद अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।
उनकी भर्ती प्रक्रिया में कुछ आरोपों के कारण, एक-व्यक्ति जाँच आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने की थी। एक-व्यक्ति जाँच आयोग ने संबंधित दस्तावेजों की जाँच करने पर कुछ विसंगतियों का पता लगाया, और जिन व्यक्तियों को ऐसी विसंगतियों में शामिल पाया गया, उन्हें नोटिस दिया गया। एक-व्यक्ति जाँच आयोग द्वारा किए गए निष्कर्षों के आलोक में, राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं को सेवा से निलंबित कर दिया।
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने वित्त विभाग को निर्देश दिया था कि वह 6 दिसंबर, 2024 के आदेश के माध्यम से अदालत द्वारा पारित निर्देशों के अनुसरण में प्रियंका डेका और जयंत डोले द्वारा सेवा की बहाली के लिए परिणामी आदेश जारी करे।
अदालत ने पाया कि 6 दिसंबर, 2024 को पारित आदेश में, हाईकोर्ट ने प्रियंका डेका और जयंत डोले के निलंबन के 30 नवंबर, 2023 के आदेश सहित विवादित आदेशों पर रोक लगा दी थी।
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