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बिल बनाने के लिए फ़ोन नंबर की कोई बाध्यता नहीं

कोई भी उपभोक्ता को शॉपिंग मॉल में बिलिंग के लिए अपना नंबर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

Sentinel Digital Desk

शॉपिंग मॉल में बिलिंग के लिए किसी उपभोक्ता को अपना नंबर देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। आमतौर पर शॉपिंग मॉल बिल बनाते समय अपने ग्राहकों के फ़ोन नंबर मांगते हैं। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-345-3588 जारी किया है, ताकि अगर शॉपिंग मॉल उपभोक्ताओं पर फ़ोन विवरण देने का दबाव डालते हैं, तो वे शिकायत दर्ज करा सकें।

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