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रक्त संबंधियों को जमीन हस्तांतरण के लिए डीसी कार्यालय से एनओसी की जरूरत नहीं

Sentinel Digital Desk

गुवाहाटी : रक्त संबंधियों को जमीन हस्तांतरित करने के लिए जल्द ही उपायुक्त कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की जरूरत नहीं होगी।

मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि कोई अपनी जमीन अपने रक्त संबंधियों को हस्तांतरित करना चाहता है, तो भूमि हस्तांतरण के लिए आवेदन करने के लिए संबंधित डीसी के कार्यालय से एक एनओसी की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि डीसी कार्यालय में ऐसे कई मामले लंबित रहते हैं, जिससे जमीन को रक्त संबंधियों को स्थानांतरित करने की पूरी प्रक्रिया बोझिल हो जाती है। कई बार, लोग एनओसी के लिए आवेदन करने से बचने के लिए अपने रक्त संबंधों के नाम पर जमीन हस्तांतरित करने से बचते हैं।

सरकार ने अब सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया है कि रक्त संबंधियों को जमीन हस्तांतरित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने रक्त संबंधियों को जमीन हस्तांतरित करना चाहता है, तो वह बिना एनओसी मांगे सीधे हस्तांतरण के लिए आवेदन कर सकता है।

राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पहले ही तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

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