इस्लामाबाद: इमरान खान के निधन की खबर फैलने के साथ ही पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी है।
इमरान खान के समर्थकों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते प्रशासन ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंधों के अनुसार, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध है।
यह कारवाई "खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा उनसे मिलने की अनुमति की माँग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच की गई है।"
उपायुक्त हसन वकार चीमा के कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश के अनुसार, "दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 144 तीन दिनों के लिए - 1 से 3 दिसंबर तक - लागू रहेगी। कानून के अनुसार, इस दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी।"
सभी सभाएँ, जलसे, धरना, रैलियाँ, जुलूस, प्रदर्शन, जलसे, धरना, विरोध प्रदर्शन और पाँच या अधिक लोगों के इसी तरह के किसी भी जमावड़े पर प्रतिबंध है।
हथियार, कीलें, लदे हुए डंडे, गुलेल (गोफन), बॉल बेयरिंग, पेट्रोल बम, तात्कालिक विस्फोटक या कोई भी अन्य उपकरण जिसका हिंसा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रतिबंधित है।
हथियारों का प्रदर्शन (एलईए द्वारा ले जाए जाने वाले हथियारों के अलावा) और आपत्तिजनक या घृणास्पद भाषणों पर भी प्रतिबंध है।
लोगों के जमावड़े या यातायात की आवाजाही, पीछे की सीट पर सवारी, लाउडस्पीकर आदि को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को हटाने का प्रयास भी प्रतिबंधित है।
1 दिसंबर के आदेश में कहा गया है कि "जिला रावलपिंडी की सीमा के भीतर एक आसन्न खतरा मौजूद है" और ये प्रतिबंध "सार्वजनिक सुरक्षा, सुरक्षा, शांति और सौहार्द" सुनिश्चित करने के लिए लगाए जा रहे हैं।
आदेश में कहा गया है, "ज़िला खुफिया समिति (डीआईसी) ने विशिष्ट खुफिया जानकारी दी है जिससे पता चलता है कि कुछ समूह और तत्व बड़ी सभाओं, विरोध प्रदर्शनों और विघटनकारी सभाओं के माध्यम से कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के इरादे से सक्रिय रूप से लामबंद हो रहे हैं। फोरम ने आगे संकेत दिया है कि ये तत्व संवेदनशील स्थानों को निशाना बना सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों को लामबंद कर सकते हैं जो प्रमुख प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील स्थलों के पास हिंसक कारवाई करने की क्षमता रखते हैं, जिससे सार्वजनिक शांति और सौहार्द को खतरा हो सकता है।"