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निजी प्लेसमेंट एजेंसियों का शिकंजा कसने की तैयारी

Sentinel Digital Desk

गुवाहाटी। राज्य में सक्रिय निजी प्लेसमेंट एजेंसियों पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार विधानसभा में कानून लाने की योजना पर विचार कर रही है। प्रस्तावित अधिनियम का उद्देश्य राज्य के बाहर रह रहे श्रमिकों की सुरक्षा और मानवत्तस्करी पर लगाम लगाना है। गृह विभाग ने मसौदा अधिनियम के विषय में कहा कि प्रस्तावित अधिनियम के कड़े नियमों के जरिए अपने आप को प्लेसमेंट एजेट बताने वाले तस्करों की पहचान की जा सकेगी। यह महिलाओं और बच्चों की तस्करी को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित अधिनियम के मसौदे को राज्य मंत्रीमंडल ने 3 जून को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम को अगले सत्र में सदन में पेश किए जाने की संभावना है। इस प्रस्तावित कानून के लागू होने के बाद असम में निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 7 साल तक की सजा या एक लाख तक जुर्माना या दोनों हो सकती है। (कासं)