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रोहिंग्या तस्करी: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दायर की चार्जशीट

Sentinel Digital Desk

स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की भारत में तस्करी [आरसी-05/2021/एनआईए-जीयूडब्ल्यू) के एक मामले में धारा 120बी 370(3) और 370(5) आईपीसी] के तहत छह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एनआईए विशेष अदालत, गुवाहाटी के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

छह आरोपी कुमकुम अहमद चौधरी उर्फ ​​केके अहमद चौधरी उर्फ ​​असिकुल अहमद, अहिया अहमद चौधरी, बापन अहमद चौधरी, सहलाम लस्कर, कटिगोरा के जमालुद्दीन चौधरी (सभी कटिगोरा, कछार के खेलमा गांव के) मेघालय के वानबियांग सुटिंग और पूर्वी जयंतिया हिल्स के हैं।

मामला रोहिंग्याओं/बांग्लादेशियों के शोषण के लिए भारत में तस्करी और नकली भारतीय दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भारत में स्थायी रूप से बसाने से संबंधित है। एनआईए ने 27 दिसंबर, 2021 को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया।

जांच से पता चला है कि आरोपी भारत और बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित अन्य साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर रोहिंग्या/बांग्लादेशी नाबालिग लड़कियों और महिलाओं की संगठित तस्करी में शामिल थे।आरोपियों ने अवैध व्यापार किए गए रोहिंग्याओं के लिए परिवहन, आवास, फर्जी दस्तावेजों की खरीद आदि की व्यवस्था की थी।