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रोज़ वैली वित्तीय घोटाला: पीड़ितों को 10.05 करोड़ रुपये और मिले

न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों वाली परिसंपत्ति निपटान समिति (एडीसी) ने 10.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि वितरित करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

Sentinel Digital Desk

स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों वाली संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) ने रोज़ वैली पोंजी स्कीम के जमाकर्ताओं, 11,883 पीड़ितों को 10.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि वितरित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस राशि के वितरण के साथ, अब तक 72,760 पीड़ितों को लगभग 55.45 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को धन वापस दिलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा स्थापित एडीसी द्वारा 8वें चरण में 11,883 पीड़ितों को 10.05 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

ईडी ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और त्रिपुरा में फैली 494 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1,069 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति सफलतापूर्वक कुर्क की है। सूत्रों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में अकेले पश्चिम बंगाल का हिस्सा 1,184 करोड़ रुपये का है। यह रोज़ वैली समूह के धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए एजेंसी के अथक प्रयासों को दर्शाता है।

गौरतलब है कि गुवाहाटी में 38.30 करोड़ रुपये की संपत्ति और अगरतला में 8 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की गई है।

एडीसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ (सेवानिवृत्त) और कोलकाता के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति ने रोज़ वैली समूह की संपत्तियों की कुर्की, कब्ज़ा और वितरण को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम आदि राज्यों के हज़ारों पीड़ितों को संपत्तियों की वापसी में तेज़ी आई है। सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय, पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने और रोज़ वैली समूह की कंपनियों द्वारा किए गए वित्तीय धोखाधड़ी के निवेशकों/पीड़ितों को धन वितरण हेतु संपत्तियों के त्वरित मुद्रीकरण में एडीसी की सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है।

इसके अलावा, यह भी बताया गया कि एडीसी द्वारा और अधिक दावों की जाँच और सत्यापन के साथ, वापसी प्रक्रिया आने वाले महीनों में जारी रहने की उम्मीद है। अब तक, एडीसी ने 72,760 दावों का निपटारा किया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 55.45 करोड़ रुपये का धन वितरित किया गया है। इन सभी न्यायक्षेत्रों में पुनर्स्थापन प्रक्रिया अब पूरे जोर-शोर से चल रही है, और ईडी ने पीड़ितों को 'अपराध की आय' लौटाने में एडीसी की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

गौरतलब है कि रोज़ वैली वित्तीय घोटाला एक पोंजी योजना से जुड़ा था, जिसमें रोज़ वैली समूह ने ज़मीन और होटल टाइमशेयर पर उच्च रिटर्न का वादा करके जनता से 17,520 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम इकट्ठा की थी। कई निवेशक समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से थे। ईडी इस मामले की जाँच कर रहा है और उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप दर्ज किए हैं।

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