तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बैन को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस (SC notice to Centre on plea to declare 'Talaq-e-Kinaya' & 'Talaq-e-Bain' unconstitutional)
एकतरफा और अतिरिक्त न्यायिक तलाक के सभी रूपों को घोषित करने के लिए एक मुस्लिम डॉक्टर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा
Sentinel Digital Desk
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मुस्लिम डॉक्टर की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें "तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बैन" सहित एकतरफा और अतिरिक्त-न्यायिक तलाक के सभी रूपों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। (आईएएनएस)