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15 मार्च तक राशन कार्ड सरेंडर करें या कानूनी कार्रवाई का सामना करें: असम सरकार

Sentinel Digital Desk

गुवाहाटी: राज्य सरकार ने सभी राशन कार्डधारक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 15 मार्च, 2022 तक अपने राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।

 नियम के मुताबिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी राशन कार्ड नहीं रख सकते। हालांकि, राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के एक वर्ग के साथ-साथ हजारों अपात्र परिवारों के पास राशन कार्ड हैं। वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं जिनके वे हकदार नहीं हैं।

 असम में लगभग 58.91 लाख परिवारों के पास राशन कार्ड हैं जिनमें 2.5 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने पिछले तीन वर्षों में अपात्र परिवारों के लगभग 2.7 लाख राशन कार्ड रद्द या हटाए हैं।

 कामरूप जिला प्रशासन ने आज एक आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 15 मार्च, 2022 से पहले अपने राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है, अगर उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है।

 आदेश में आगे कहा गया है कि यदि उन्होंने समय सीमा के भीतर अपने राशन कार्ड जमा नहीं किए, तो जिला प्रशासन संबंधित कानूनों के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा। जिला प्रशासन ने आगे कहा कि वह संबंधित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन से उन वस्तुओं के मूल्य की भरपाई करेगा जो उन्होंने अनुचित रूप से ली थीं।

 इसके अलावा, उपायुक्त ने जिले के आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों से हाशिए के परिवारों के लाभ के लिए अपने राशन कार्ड सरेंडर करने का भी आग्रह किया है।

 सूत्रों के मुताबिक कई उपायुक्त अपने-अपने जिलों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसी तरह के आदेश जारी करेंगे।

 एक राष्ट्र एक राशन कार्ड नीति के तहत राशन कार्ड के साथ आधार लिंक होने के बाद, फर्जी और अनुचित राशन कार्डों को हटाने का आंकड़ा लगभग एक लाख था। सूत्रों ने बताया कि आधार को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में करीब तीन-चार लाख राशन कार्ड हट जाएंगे।

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