संवाददाता
तेजपुर: सोनितपुर के जिलाधिकारी ने शुक्रवार को जारी निषेधाज्ञा में वायु सेना स्टेशन तेजपुर की परिधि से करीब तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया है।
तेजपुर एयर बेस और वायु सेना स्टेशन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वायु सेना स्टेशन और पुलिस अधीक्षक, सोनितपुर से प्राप्त एक रिपोर्ट के आधार पर, आज जारी किए गए आदेश में गैर-वायुसेना के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। उपयुक्त प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना 3 किमी के दायरे में पारंपरिक हवाई वस्तुओं/ड्रोन को उड़ाए जाने पर रोक है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय एसओपी और ड्रोन नियम, 2021 के अनुसार इस क्षेत्र में बिना अनुमति के उड़ता हुआ पाया गया कोई भी ड्रोन नष्ट या जब्त कर लिया जाएगा। यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा और अगले आदेश जारी होने तक लागू रहेगा।
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