गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम समझौते के खंड 6 पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसरों पर एक व्यक्ति, दुर्लोव तालुकदार द्वारा दायर एक जनहित याचिका (52/2022) को स्वीकार कर लिया। जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 26 अगस्त 2022 की तारीख तय की है |
उच्च स्तरीय समिति ने असम सरकार, राज्य सरकार के उपक्रमों के तहत रिक्तियों के 80 प्रतिशत आरक्षण और निजी क्षेत्र में 70 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की, जिसमें असमिया लोगों के लिए पीपीपी मोड भी शामिल है।
याचिकाकर्ता ने इसे उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए जनहित याचिका दायर की और न्यायसंगत राहत की प्रार्थना की।