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असम विधानसभा: रेंज-स्तरीय पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण बनाने के लिए विधेयक पारित (Bill passed to form range-level police accountability authorities)

असम पुलिस (संशोधन) विधेयक असम पुलिस अधिनियम, 2007 की संबंधित धाराओं में संशोधन करना चाहता है

असम विधानसभा: रेंज-स्तरीय पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण बनाने के लिए विधेयक पारित (Bill passed to form range-level police accountability authorities)

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Sep 2022 6:51 AM GMT

गुवाहाटी: असम विधानसभा ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ के विरोध के बीच आज असम पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया, जिससे नौ रेंज-स्तरीय पुलिस जवाबदेही प्राधिकरणों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

असम पुलिस (संशोधन) विधेयक जिला जवाबदेही प्राधिकरण की स्थापना, शक्ति और कार्यों से संबंधित असम पुलिस अधिनियम, 2007 (संशोधित) की संबंधित धाराओं में संशोधन करना चाहता है ताकि जिला जवाबदेही प्राधिकरण को एक पुलिस रेंज में कार्यात्मक बनाया जा सके।

कांग्रेस ने कहा कि यदि विधेयक को वर्तमान स्वरूप में पारित किया जाता है तो यह समस्या पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि सदन को विधेयक को आगे के संशोधनों के लिए विधानसभा की प्रवर समिति को भेजना चाहिए। देवव्रत सैकिया, कामाक्ष्य डे पुरकायस्थ और रकीबुल हुसैन सहित कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि जिला पुलिस जवाबदेही प्राधिकरणों के अध्यक्ष के रूप में डीआईजी / आईजीपी को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किल होगी। संस्थाओं को राजनीति से बचाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को ऐसे पुलिस जवाबदेही प्राधिकरणों का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समिति के सदस्य के रूप में सांसद और विधायक राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने अध्यक्ष से विधेयक को संशोधन के लिए सदन की प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की।

एआईयूडीएफ विधायकों ने कहा कि सरकार को विधेयक तैयार करने में केरल मॉडल को अपनाना चाहिए।

निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने कहा, "यदि विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में पारित हो जाता है, तो यह केवल पुलिस को और अधिक शक्ति प्रदान करेगा। विधेयक वह नहीं है जो सर्वोच्च न्यायालय चाहता था।"

गृह मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, की ओर से संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि 'पुलिस रेंज अथॉरिटी' वाक्यांश को 'जिला पुलिस प्राधिकरण' वाक्यांश को बदलना चाहिए। हम इस गलती को सुधारेंगे। राज्य में नौ पुलिस रेंज हैं, और उतने ही पुलिस रेंज जवाबदेही अधिकारी होंगे।"

हजारिका ने कहा, "इस तरह के अधिकारियों के अध्यक्ष के रूप में डीआईजी / आईजीपी केवल निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों और कांस्टेबलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निरीक्षकों से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले राज्य पुलिस जवाबदेही आयोग, असम के पास जाएंगे। निरीक्षकों और अन्य निचले स्तर के कर्मियों से जुड़े गंभीर कदाचार के मामले भी राज्य पुलिस जवाबदेही आयोग के पास जाएंगे।"

इसके बाद अध्यक्ष ने कांग्रेस से पूछा कि क्या वे विधेयक में वांछित 'संशोधन' को वापस ले लेंगे। विपक्षी दल ने संशोधन को वापस लेने से इनकार कर दिया और वाकआउट कर दिया।

एआईयूडीएफ और अखिल गोगोई ने भी विधेयक में अपने इच्छित संशोधनों को वापस लेने से इनकार कर दिया। विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया।




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