असम: कोकराझार में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अदालत ने व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई

पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश जोयदेब कोच ने गोसाईगांव के शारिदुल इस्लाम पर नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
असम: कोकराझार में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अदालत ने व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई

गुवाहाटी: असम के कोकराझार जिले की एक अदालत ने मंगलवार को जुलाई 2019 में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश जोयदेब कोच ने गोसाईगांव के शारिदुल इस्लाम पर नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसके अलावा अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल और कारावास की सजा भुगतनी होगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लाम ने लड़की के साथ बलात्कार किया जब वह अपने परिवार की गायों को देखने के लिए नदी के पास चरने के लिए गई थी।

पीड़िता के चाचा की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस महीने की शुरुआत में, ईटानगर के युपिया की सत्र अदालत ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में हेरी क्या और हेरी ताचू नाम के दो लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

महिला पुलिस स्टेशन (डब्ल्यूपीएस) में आईपीसी के केस नंबर: 84/2015 यू/एस 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसकी जांच (आईओ) इंस्पेक्टर ओ लेगो ने की थी।

इससे पहले 13 साल की पीड़िता ने 2011 में एक शख्स से शादी की थी। हालांकि बाद में उसके दो बेटों ने उसे कई मौकों पर परेशान किया, प्रताड़ित किया और बार-बार रेप किया। उसे उन भयानक घटनाओं के बारे में चुप रहने की धमकी दी गई थी।

5 सितंबर, 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मेडिकल बोर्ड के अनुसार, अपराध के समय, पीड़िता की उम्र 14-16 वर्ष थी। छह गवाहों की गहन जांच के बाद, आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 376(2) (f)(g) IPC R/W धारा 6 के तहत आरोप तय किए गए।

मामला हाल ही में सफलतापूर्वक अपने निष्कर्ष पर पहुंचा और इसमें शामिल आरोपियों को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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