असम सरकार ने राज्य में भूजल निकासी के नियमों की व्याख्या की (Groundwater extraction rules in Assam)

राज्य सरकार ने राज्य में भूजल निकासी के लिए कुछ नियम और कानून बनाए हैं।
असम सरकार ने राज्य में भूजल निकासी के नियमों की व्याख्या की (Groundwater extraction rules in Assam)

गुवाहाटी: राज्य सरकार ने राज्य में भूजल निकासी के लिए कुछ नियम और कानून बनाए हैं |

सिंचाई मंत्री अशोक सिंघल द्वारा सदन में रखे गए असम भूजल नियंत्रण और विनियमन नियम, 2022 के अनुसार, एक आवेदक को पानी के उपयोग की श्रेणी - घरेलू, सामुदायिक और औद्योगिक उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। आवेदक को क्षेत्र/व्यक्ति को सरकारी जल आपूर्ति की अनुपलब्धता के संबंध में जल आपूर्ति एजेंसी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सरकारी विभागों, एजेंसियों, उपक्रमों, राज्य अतिथि गृहों, पंजीकृत आवास समितियों, स्कूलों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों आदि के लिए, प्राधिकरण भूजल निकासी के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) पर निर्भर करेगा यदि उक्त क्षेत्रों/परिसर में पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति विभाग पानी की आपूर्ति नहीं करता है। 

एक नया ट्यूबवेल बनाने का इरादा रखने वाले व्यक्ति को कम से कम 30 दिन पहले, नाम और पते के साथ, ड्रिलिंग एजेंसी के पंजीकरण विवरण और ट्यूबवेल के उद्देश्य के साथ अनुमति लेनी होगी।

यदि कोई पंजीकृत कुआं खराब हो जाता है, तो संबंधित उपयोगकर्ता इसे तुरंत राज्य प्राधिकरण के संज्ञान में लाएगा।यहां तक ​​कि रिंग मालिक भी अपनी मशीनरी को राज्य प्राधिकरण के पास पंजीकृत कराएंगे और हर साल पंजीकरण का नवीनीकरण कराएंगे।

राज्य प्राधिकरण के पास किसी भी परिसर में प्रवेश करने की शक्ति होगी जहां उसका विचार है कि अधिनियम और नियमों के उल्लंघन में परिसर में भूजल निष्कर्षण होता है। जलापूर्ति प्राधिकरण को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मदद करेगा |

यदि कोई मौजूदा कुआं काम नहीं कर रहा है और उसे बदलने की जरूरत है, तो उपयोगकर्ता को यदि संभव हो तो इसे पुनर्भरण कूप में बदलना चाहिए। उपयोगकर्ता को इससे पानी पंप नहीं करना चाहिए। ट्यूबवेल या बोरवेल का पानी केवल परिसर के भीतर ही पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए होगा। यह केवल व्यक्तिगत घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए है।

सामुदायिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के मामले में, भूजल निष्कर्षण संरचना का अधिकतम व्यास 250 मिमी होना चाहिए, और पंप क्षमता 3HP से अधिक नहीं होनी चाहिए।ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए, निकासी संरचनाओं में पानी के मीटर की स्थापना अनिवार्य है। वे निर्माण के तुरंत बाद प्राधिकरण को पानी के मीटर की स्थापना की पुष्टि करेंगे और त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

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