मानव तस्करी रोकने के लिए नए कानून की शुरूआत करेगी असम सरकार (Assam Govt. to Introduce New Law )
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के आंकड़ों के अनुसार, असम में पिछले साल मानव तस्करी के 203 मामले दर्ज किए गए, जो देश में तीसरा सबसे बड़ा मामला है।

गुवाहाटी: असम सरकार ने राज्य में मानव तस्करी की दर को रोकने के लिए एक कानून लाने का फैसला किया है |
राज्य में मानव तस्करी की बढ़ती दर को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा असम विधानसभा के शरद सत्र में पेश किया गया।
"अक्सर यह सोचा जाता है कि जब किसी बच्चे को रोजगार के लिए राज्य से बाहर ले जाया जाता है, तभी यह मानव तस्करी की श्रेणी में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता से अलग कर राज्य के अन्य जिलों या कस्बों में घरेलू सहायिका के रूप में काम किया जाता है, तो यह भी मानव तस्करी का एक रूप है।"
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी कहा कि घरेलू नौकरों के साथ-साथ उनके घरों में काम करने वाले लोगों के रोजगार को भी विनियमित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कानून की जानकारी देते हुए कहा कि हाउस हेल्प को नियुक्त करने वालों को अपने हाउस हेल्प का विवरण नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना होगा और उनकी हाउस हेल्प की शिक्षा और चिकित्सा के लिए भी जिम्मेदार होगा।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा,"असम सरकार जल्द ही तस्करी किए गए बच्चों के समुचित पुनर्वास के लिए एक नीति तैयार करेगी और उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के अंदर या बाहर बच्चों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी", ।
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