असम: नगाँव में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

नगाँव अदालत ने साथी ग्रामीण पद्म कांत सैकिया की हत्या के लिए बुधवार को भूपेन बोरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
 आजीवन कारावास
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एक संवाददाता

नगाँव : नगाँव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2 की अदालत ने बुधवार को उसी गाँव के निवासी पद्म कांत सैकिया की हत्या के लिए भूपेन बोरा नाम के एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामले के विवरण के अनुसार, यह घटना 24 नवंबर, 2015 को नागांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पुतनी खुंदमारा गाँव में हुई थी। बोरा ने कथित तौर पर सैकिया के सिर पर बाँस की छड़ी से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

अदालत ने पाया कि बोरा का कृत्य जानबूझकर किया गया था और अचानक उकसावे का नतीजा नहीं था। एक दशक तक चली सुनवाई के बाद, न्यायाधीश बी. के. नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हालाँकि अपराध के लिए मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन हमले की क्रूर प्रकृति को देखते हुए कड़ी सज़ा देना उचित है।

अदालत ने आजीवन कारावास के अलावा, 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और भुगतान न करने पर छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया। अदालत ने यह भी सिफारिश की कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण असम पीड़ित मुआवजा योजना, 2012 के तहत पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी को उचित मुआवजा प्रदान करे।

इस फैसले ने हिंसक अपराधों को रोकने के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता का एक कड़ा संदेश दिया।

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