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असम के व्यक्ति को धुबरी में नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा

आरोपी की पहचान देबेश बिस्वास के रूप में की गई है, जिसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 42 के तहत दोषी ठहराया गया है।

असम के व्यक्ति को धुबरी में नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  13 July 2022 6:00 AM GMT

गुवाहाटी: असम में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार के आरोप में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 42 के तहत दोषी ठहराया गया है।

देबेश बिस्वास के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति ने जनवरी 2020 में एक 10 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया था। दोषी ने नाबालिग से उस समय छेड़छाड़ की जब वह अपने घर की छत पर थी।

बिस्वास पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बिस्वास धुबरी कस्बे के वार्ड नंबर 12 का रहने वाला है।

19 जनवरी 2020 को पीड़िता की मां ने धुबरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पीड़िता की मां ने बिस्वास पर अपनी बेटी को अपने कमरे में ले जाने और कपड़े उतारकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब पीड़िता ने हंगामा किया तो बिस्वास ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

प्राथमिकी के आधार पर, धुबरी पुलिस ने जनवरी 2020 में आरोपी और कुछ अन्य के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 6 के साथ IPC की धारा 376-AB/506 के तहत मामला संख्या 110/2020 दर्ज किया।

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