असम पुलिस ने राज्य के लोगों से जनता को शिक्षित करने की अपील की है कि 'बाल श्रम बाल शोषण के समान है'। इसने लोगों से बाल शोषण के बारे में जनता को शिक्षित करने की भी अपील की है। लोग 1098 पर कॉल करके और बाल श्रम के मामलों की सूचना अपने नजदीकी पुलिस थाने में देकर ऐसा कर सकते हैं। बच्चों को घरेलू सहायिका के रूप में नियुक्त करना दंडनीय अपराध है।
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