घोषित विदेशी असम में नहीं रह सकते: हिमंत बिस्वा सरमा

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि घोषित विदेशी असम में नहीं रहेंगे, उन्हें जल्द से जल्द सीमा पार वापस भेज दिया जाएगा।
हिमंत बिस्वा सरमा
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स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अदालतों द्वारा विदेशी घोषित किए गए लोगों को असम में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें जल्द से जल्द सीमा पार वापस खदेड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 30,000 घोषित विदेशी लापता हो गए हैं, और यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह उनका पता लगाए और उन्हें निर्वासित करे। बांग्लादेशी दो प्रकार के होते हैं- वे जो राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और जिन्हें तुरंत पीछे धकेल दिया जाता है और वे जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) द्वारा विदेशी घोषित कर दिया जाता है। घोषित विदेशियों में वे हैं जिन्होंने अपनी नागरिकता के संबंध में अदालतों के समक्ष अपील की है, और उन्हें सरकार द्वारा हिरासत में नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने घोषित विदेशियों को पीछे धकेलने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं और राज्य सरकार आदेश को लागू कर रही है।

एनआरसी अद्यतन कार्य के समय से, एफटी द्वारा मामलों की सुनवाई और निपटान लगभग रुक गया था। लेकिन डेरगाँव में पुलिस अधीक्षकों के साथ पिछले सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि एफटी में सुनवाई प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।

संवेदनशील इलाकों में मूल निवासियों को हथियार लाइसेंस प्रदान करने के कदम का विरोध करने वाले विभिन्न हलकों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों में रहने की व्यवस्था है और ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें हथियार लाइसेंस जारी करने से रोकता हो, हालाँकि मौजूदा मानदंडों के माध्यम से। लोगों का एक वर्ग है जो किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में सरकार की आलोचना करने में संलग्न है, और यह उनकी आदत बन गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हथियार लाइसेंस योजना अंतरराज्यीय सीमाओं के साथ क्षेत्रों में लागू नहीं है। यह भी कि लाइसेंस शस्त्र अधिनियम, 1959 और नियम, 2016 के तहत दिए गए हैं। इसके अलावा, लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं है और इसका दुरुपयोग होने पर रद्द कर दिया जाएगा। गृह और राजनीतिक विभाग को पूरी प्रक्रिया की निगरानी का काम सौंपा गया है।

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