
एक संवाददाता
सिलचर: वन विभाग ने सोमवार को श्रीभूमि स्थित चेरागी आरक्षित वन के निवासियों को बेदखली का नोटिस जारी किया और उन्हें "अवैध निवासी" करार दिया। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निवासियों को 30 दिनों के भीतर आरक्षित वन खाली करना होगा। ऐसा न करने पर अधिकारियों द्वारा उन्हें जबरन बेदखल किया जाएगा। विभाग का दावा है कि इस अनधिकृत बस्ती ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ दिया है।
हाल के दिनों में राज्य भर में चलाए जा रहे कई बेदखली अभियानों के बीच, बराक घाटी में यह पहला बेदखली अभियान है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बराक घाटी के श्रीभूमि और हैलाकांडी ज़िलों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है।
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