गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एमसीसी उल्लंघन का मामला खारिज किया
चुनाव आयोग ने एपीसीसी के एक आरोप के आधार पर सीएम सरमा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एमसीसी लगाए जाने के बाद एक समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था।

गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के लिए दर्ज एक शिकायत को खारिज कर दिया है।
इससे पहले, चुनाव आयोग ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के एक आरोप के आधार पर सरमा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उस समय एमसीसी लगाए जाने के बाद भी राज्य के एक उपग्रह समाचार चैनल को एक साक्षात्कार दिया था।
यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस साल फरवरी में मामले में अदालत के आदेशों का पालन करने में विफल रहने पर निचली अदालत ने उन्हें अदालत के सामने पेश होने के लिए समन किया था और उन पर जुर्माना लगाया था, जिसके बाद सरमा ने उच्च न्यायालय का रुख किया ।
उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया,"...इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिससे अन्याय होगा और कार्यवाही को रद्द करना अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश और साथ ही संबंधित पूरी कार्यवाही सीआर केस नंबर 1843 सी / 2019 के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (1) (बी) के तहत गुवाहाटी में विद्वान सीजेएम, कामरूप (एम) की अदालत में लंबित है, एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है"
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