मेघालय: शिलांग में रैपिडो, उबर पर प्रतिबंध

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बोर्ड ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उप-धारा (1) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मेघालय: शिलांग में रैपिडो, उबर पर प्रतिबंध

शिलांग: पूर्वी खासी हिल्स जिले के जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) ने शुक्रवार को जिले में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से टैक्सी सेवाओं के रूप में चलने वाले दोपहिया (बाइक और स्कूटर) के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बोर्ड के कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, "मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उप-धारा (1) के अनुसार, टैक्सी सेवा के रूप में चलने वाले दोपहिया वाहन ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लाभ उठा रहे हैं। रैपिडो, उबर, आदि, मोटरसाइकिल के उपयोग के साथ यात्रियों को फेरी लगाने के उद्देश्य से प्रतिबंधित हैं। उक्त अधिनियम के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी"।

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