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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम ने ईंट भट्ठों के लिए मानदंडों को कड़ा किया

पीसीबीए ने अधिसूचित किया है कि वह राज्य में ऐसे किसी भी ईंट भट्ठे को 'स्थापना की सहमति' नहीं देगा जो ईंधन के रूप में पाइप्ड प्राकृतिक गैस का उपयोग नहीं करता है या 'ज़िग-ज़ैग' तकनीक के साथ स्थापित नहीं किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम ने ईंट भट्ठों के लिए मानदंडों को कड़ा किया

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Jan 2023 8:49 AM GMT

स्टाफ रिपोर्टर

गुवाहाटी: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम (पीसीबीए) ने अधिसूचित किया है कि वह अब राज्य में किसी भी ईंट भट्ठे को 'स्थापना की सहमति' नहीं देगा, जो ईंधन के रूप में पाइप्ड प्राकृतिक गैस का उपयोग नहीं करता है या 'ज़िग जैग 'तकनीक-' के साथ स्थापित नहीं किया गया है।

इस संदर्भ में पीसीबीए द्वारा हाल ही में जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा पिछले साल ईंट भट्टों के लिए संशोधित पर्यावरण मानकों से संबंधित एक पूर्व अधिसूचना के अनुसार उठाया जा रहा है।

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