न्यायमूर्ति रूमी कुमारी फुकन की अध्यक्षता में मुकरोह गोलीकांड पर जन सुनवाई

हिंसक घटना के तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आयोग की स्थापना असम सरकार ने की थी
न्यायमूर्ति रूमी कुमारी फुकन की अध्यक्षता में मुकरोह गोलीकांड पर जन सुनवाई

गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रूमी कुमारी फूकन ने 28 दिसंबर, बुधवार को मेघालय के मुकरोह गांव का दौरा किया।

असम सरकार द्वारा एक प्रतिनिधि को भेजने और उन तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पहल की गई है, जिसने मुकरोह फायरिंग की घटना को जन्म दिया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग ने आयोग का संचालन किया।

जांच पैनल ने एक सार्वजनिक बैठक की व्यवस्था की, हालांकि, यह उपयोगी नहीं थी क्योंकि जन सुनवाई बहुत ही कम समय में सामने आई थी। यह पश्चिम कार्बी आंगलोंग में डोनकौकम में स्थित निरीक्षण बंगले में हुआ।

सूत्रों के अनुसार, कार्बी स्टूडेंट्स एसोसिएशन (केएसयू) ने आयोग से एक और ऐसी जन सुनवाई आयोजित करने की अपील की, जिससे लोगों को बोलने का मौका मिले, कम से कम घटना के समय मौजूद लोगों को। विभिन्न संगठन प्रतिनिधियों ने जन सुनवाई को बढ़ाने की मांग की।

उन्होंने जोर देकर कहा कि, आयोग की स्थापना बहुत ही कम समय में की गई थी, और चश्मदीद गवाहों और संगठनों को एक शब्द साझा करने के लिए समय आवंटित नहीं किया गया था। सुनवाई की अगली तारीख 9 जनवरी, 2023 को घोषित की गई है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, मुकोइलम और मुकरोह वन अधिकारियों ने जन सुनवाई के दौरान अपने विचार रखे।

यह प्रकरण 22 नवंबर को हुआ था, जहां मेघालय राज्य के पांच नागरिकों और असम के एक वन अधिकारी की दो पक्षों के बीच झड़प के बाद मौत हो गई थी।

हाल ही में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि, राष्ट्रीय मीडिया ने गलत व्याख्या की है कि असम और मेघालय के बीच चल रहे सीमा विवाद के परिणामस्वरूप गोलीबारी की घटना हुई। यह विशेष विचार पूरी तरह से बेकार है क्योंकि अचानक और दुखद घटना का सीमा संघर्ष से कोई संबंध नहीं है।

हिंसक मुकरोह की घटना तब शुरू हुई जब असम पुलिस और वन अधिकारियों ने मुकरोह गांव के अंदर लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर टीम को घेर लिया, जिससे झड़प हुई।

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