
अभिसार शर्मा ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परीक्षण मामले में नए बीएनएस प्रावधानों को चुनौती दी
वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 अगस्त को सुनवाई करेगा, जिन्होंने राज्य की नीतियों की आलोचना करने वाले एक वीडियो को लेकर असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
विवादास्पद यूट्यूब वीडियो ने प्रेस की स्वतंत्रता पर कानूनी लड़ाई छेड़ दी
इस मामले का केंद्र शर्मा द्वारा 8 अगस्त को अपलोड किया गया एक यूट्यूब वीडियो है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दीमा हसाओ जिले में एक निजी कंपनी को सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 3,000 बीघा ज़मीन आवंटित करने के संबंध में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला दिया था।
आलोक बरुआ की शिकायत के बाद गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि वीडियो में सांप्रदायिक तनाव भड़काने और सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करने की क्षमता है।
शर्मा पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
· धारा 152: ऐसे कृत्यों से संबंधित जो कथित रूप से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं।
· धारा 196: विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित।
कानूनी विशेषज्ञ इस मामले पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि यह भारतीय न्याय संहिता की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए एक प्रारंभिक मिसाल कायम कर सकता है, जिसने इस साल की शुरुआत में औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया था।
याचिका में तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा है और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को दबाने का प्रयास है। इसका परिणाम न केवल शर्मा के कानूनी भाग्य का निर्धारण कर सकता है, बल्कि भारत की नई आपराधिक कानून व्यवस्था के तहत पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की सीमाओं को भी आकार दे सकता है।