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पिकनिक से जुड़ी समस्याओं को रोकने के लिए तिनसुकिया में धारा 144 जारी

पिकनिक स्पॉट और नदी घाटों में और उसके आसपास शराब बेचना, खरीदना और पीना।

पिकनिक से जुड़ी समस्याओं को रोकने के लिए तिनसुकिया में धारा 144 जारी

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 Dec 2022 11:47 AM GMT

तिनसुकिया: असम के तिनसुकिया जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने चल रहे पिकनिक सीजन के दौरान पर्यावरण के साथ-साथ प्राकृतिक आवास को किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। ऐसे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।

तिनसुकिया जिले में निम्नलिखित कार्रवाई के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की गई है।

  • पिकनिक स्थलों और नदी घाटों में और उसके आसपास गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और अन्य प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग या डंपिंग।
  • पिकनिक स्थलों और नदी घाटों के आसपास और आसपास उच्च मात्रा वाले लाउडस्पीकर, डीजे, पीए सिस्टम, माइक आदि का प्रयोग।
  • पिकनिक स्पॉट और नदी घाटों में और उसके आसपास शराब बेचना, खरीदना और पीना।
  • पिकनिक स्पॉट और नदी घाटों के आसपास गंदगी फैलाना और खुले में शौच करना।
  • जिले में किसी भी स्थान पर शराब पीकर गाड़ी चलाना।

अधिकारियों ने यह आदेश जारी करने के निम्नलिखित कारण भी बताए हैं।

  • पिकनिक सीजन में जिले के पिकनिक स्थलों व नदी घाटों के आसपास प्राकृतिक आवास के रखरखाव के लिए निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है।
  • तिनसुकिया जिले के पिकनिक स्थलों और नदी घाटों पर प्लास्टिक की थैलियों और अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं के उपयोग ने पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा कर दी है और यह जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।
  • गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैरी बैग, बोतलें आदि ने न केवल मिट्टी और जल निकायों को दूषित किया है बल्कि सीवर, नालियों आदि को बंद करके अस्वच्छ स्थिति भी पैदा की है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
  • पिकनिक स्पॉट में शराब का सेवन किया जा रहा है और इसके बाद जिले में शराब पीकर वाहन चलाने का मामला बढ़ रहा है जिससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है।
  • तेज आवाज वाले संगीत, पटाखों आदि के उपयोग और पिकनिक स्थलों और नदी घाटों के आसपास और आसपास शराब की अवैध बिक्री और खपत पर रोक लगाने के लिए निवारक कदम आवश्यक हैं।
  • जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहता है।

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