
हमारे संवाददाता ने बताया है
शिवसागर: शिवसागर राजस्व सर्कल के अंतर्गत नजीरा राजस्व सर्कल के अंतर्गत हबीकुटी मिसिंग गांव और बेटबाड़ी चेतिया कोइबर्ता गांव में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) के मामलों का पता लगाने के मद्देनजर, शिवसागर के जिला प्रशासन ने बीमारी के और प्रसार को रोकने के लिए निषेधात्मक आदेश जारी किया है।
शिवसागर के जिला मजिस्ट्रेट आयुष गर्ग द्वारा जारी आदेश में प्रभावित क्षेत्रों के भीतर जीवित सूअर, सूअर के मांस और संबंधित उत्पादों की आवाजाही और सूअरों या सूअर के मांस के उत्पादों की बिक्री, खरीद या वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुअर प्रजनकों को सख्त जैव सुरक्षा उपायों को बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, और सुअरों की किसी भी मौत को सुरक्षित निपटान के लिए पशु चिकित्सा विभाग को सूचित किया जाना चाहिए।
सुअर के चारे के परिवहन के लिए पशु चिकित्सा विभाग से पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक और पशु स्वास्थ्य के हित में जारी किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जो अगली सूचना तक वैध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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