
हमारे संवाददाता
शिवसागर: जिला आयुक्त कार्यालय, शिवसागर ने मेसर्स सोलोगुरी जीपीएसएस लिमिटेड को सरकार द्वारा आवंटित मध्याह्न भोजन (एमडीएम) चावल के वितरण और दस्तावेज़ीकरण में कथित विसंगतियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई शिवसागर के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले निरीक्षक, अरूपज्योति दास द्वारा 19 मार्च, 2025 को प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट के बाद की गई है। रिपोर्ट में असम सार्वजनिक वितरण आदेश, 1982 के तहत लाइसेंस प्राप्त डीलर जीपीएसएस लिमिटेड द्वारा की गई कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। कथित उल्लंघनों में 2024-25 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान उच्च प्राथमिक, निम्न प्राथमिक और का-श्रेणी स्कूलों के लिए एमडीएम चावल आपूर्ति से संबंधित बिलों और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों (एपीआर) में विसंगतियां और विसंगतियां, साथ ही आवंटित चावल के वास्तविक वितरण में अनियमितताएं शामिल हैं। जीपीएसएस लिमिटेड को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, तथा चेतावनी दी गई है कि यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक रहा तो कंपनी का खुदरा लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
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