
दो दशकों से भी ज़्यादा समय से चल रहा काला हिरण शिकार मामला मंगलवार को फिर सुर्खियों में आ गया जब राजस्थान उच्च न्यायालय ने दो अहम याचिकाओं पर सुनवाई की। एक याचिका बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए दायर की थी और दूसरी राज्य सरकार ने सह-आरोपियों को बरी किए जाने के ख़िलाफ़ अपील करने की अनुमति माँगी थी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संदीप शाह की अदालत में हुई, लेकिन सरकारी वकील द्वारा और समय माँगे जाने के कारण अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। अगली तारीख अब से आठ हफ़्ते बाद तय की गई है।
यह मामला अक्टूबर 1998 का है, जब जोधपुर के कांकाणी गाँव के पास बॉलीवुड फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित एक लुप्तप्राय प्रजाति, काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगाया गया था। यह मामला बिश्नोई समुदाय के सदस्यों की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जो काले हिरण को पवित्र मानते हैं और न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। 5 अप्रैल, 2018 को जोधपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने सलमान खान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाया। उन्हें पाँच साल की जेल और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालाँकि, पाँच अन्य सह-आरोपियों - सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह - को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। विभिन्न अदालतों में मामले के चलते इन सभी अभिनेताओं से पिछले कई वर्षों में कई बार पूछताछ की गई। आज की सुनवाई में दो प्रमुख याचिकाएं शामिल थीं: सलमान खान की अपील जिसमें उन्होंने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी और बरी किए जाने की माँग की, और राज्य सरकार की अपील की अनुमति, जो अन्य सह-अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने का अनुरोध था।
चूँकि अभियुक्त को बरी किए जाने के मामलों में "अपील की अनुमति" स्वतः नहीं मिल जाती, इसलिए राज्य सरकार को अपील आगे बढ़ाने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। इस मामले से परिचित एक कानूनी सूत्र ने कहा, "सरकार का मानना है कि बरी किए जाने का फ़ैसला अनुचित था और वह चाहती है कि उच्च न्यायालय सबूतों की फिर से जाँच करे।" न्यायिक दक्षता के लिए दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया गया, लेकिन अब अदालत के आठ हफ़्ते के स्थगन के बाद आगे की बहस होगी। इस साल, पहली सुनवाई 14 फ़रवरी को हुई थी। मामले की जटिलताओं को देखते हुए, अदालत ने अगली सुनवाई 15 अप्रैल के लिए निर्धारित की। 16 मई को दूसरी सुनवाई में, अदालत ने मामले को सलमान ख़ान की अपील के साथ 28 जुलाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। तीसरी सुनवाई 28 जुलाई को हुई। जोधपुर के जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष सलमान खान की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को भी उच्च न्यायालय में पंजीकृत करने और 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया। अब यह मामला इस साल के अंत में फिर से शुरू होगा, जब तक कि और देरी न हो।
1998 की घटना के बाद, बिश्नोई समुदाय — जो अपने मज़बूत संरक्षण मूल्यों के लिए जाना जाता है — ने न केवल इस मामले को लगातार आगे बढ़ाया, बल्कि उस जगह पर एक स्मारक बनाने की भी माँग की जहाँ काले हिरण का शिकार हुआ था। वह स्मारक अब बन चुका है और वन्यजीव संरक्षण से समुदाय के गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। इस बीच, कानूनी तौर पर, "अपील की अनुमति" का अर्थ है अपील दायर करने के लिए विशेष अनुमति लेना — खासकर उन मामलों में जहाँ किसी को बरी कर दिया गया हो। यह ज़रूरी है क्योंकि अभियोजन पक्ष को अपील करने का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता। उच्च न्यायालय को यह विश्वास दिलाना होगा कि निचली अदालत के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद हैं। अगर अदालत अनुमति दे देती है, तो मामला एक नियमित अपील में बदल दिया जाता है, और मामले के गुण-दोष पर पूरी दलीलें सुनी जा सकती हैं। (आईएएनएस)
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