मानव तस्करी मामले में गायक दलेर मेहंदी को दो साल की सजा

प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 406, 420, 120बी, 465, 468 और471 के तहत दोषी ठहराया गया है।
मानव तस्करी मामले में गायक दलेर मेहंदी को दो साल की सजा

नई दिल्ली: प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी को पटियाला अदालत ने 2003 के मानव तस्करी के एक मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई है।

2018 के फैसले की समीक्षा सुनवाई में यह फैसला आया ,जिसमें  गायक दलेर मेहंदी को भी दोषी पाया गया था और उन्हें दो साल के कारावास की सजा हुई थी। लेकिन फिर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

मामला 2003 का है जिसके तहत, गायक दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह के खिलाफ कुल 31 मामले दर्ज किए गए हैं।

प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 406, 420, 120बी, 465, 468 तथा 471 के तहत दोषी ठहराया गया है, और दो साल की जेल की सजा सुनाई गयी है।

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