सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जारी किए गए एलओसी पर सीबीआई की ‘बेबुनियाद’ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और भाई के खिलाफ जारी किए गए लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जारी किए गए एलओसी पर सीबीआई की ‘बेबुनियाद’ याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और भाई के खिलाफ जारी किए गए लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जाँच के संबंध में सीबीआई ने रिया, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती (सेना के पूर्व सैनिक) के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया था।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सीबीआई की याचिका को "तुच्छ" बताते हुए कहा कि यह केवल इसलिए दायर की गई क्योंकि आरोपी हाई-प्रोफाइल थें। जब सीबीआई के वकील ने मामले को टालने की माँग की, तो जस्टिस गवई ने कहा, "हम चेतावनी दे रहे हैं। आप ऐसी तुच्छ याचिका केवल इसलिए दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है... इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। दोनों व्यक्तियों की समाज में गहरी जड़ें हैं। यदि आप लागत और सीबीआई को कुछ बधाई चाहते हैं, तो हम इसे टाल देंगे।"

बाद में पीठ ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी।

राजपूत के परिवार द्वारा उनकी मौत की जाँच की माँग करते हुए पटना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ एलओसी जारी किए थें। उच्च न्यायालय ने फरवरी 2024 में एलओसी को रद्द कर दिया, यह पाते हुए कि सीबीआई इन एलओसी जारी करने के अपने कारण बताने में विफल रही है। (एएनआई)

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