
स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: असम सरकार के वित्त (बजट) विभाग ने सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, आयुक्तों और सचिवों और विभिन्न विभागों के सचिवों को विशिष्ट कर्मचारी डेटा प्रस्तुत करने के संबंध में एक आधिकारिक अनुस्मारक जारी किया है।
असम सरकार के सचिव दिलीप कुमार बोरा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, विभागों को उन कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है, जो 1 फरवरी, 2005 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे, लेकिन उसी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन से पहले शुरू की गई प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती किए गए थे।
इस रिमाइंडर में विभागों से 30 मई, 2025 तक आवश्यक डेटा जमा करने का आग्रह किया गया है। विभागों को प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता को भी प्रमाणित करना होगा।
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