

स्टाफ रिपोर्टर
गुवाहाटी: असम सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) योगदान की कटौती के लिए पुराने व्यक्तिगत पेंशन खाता संख्या (पीपीएएन) के स्थान पर स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) का उपयोग करने की संशोधित प्रक्रिया को अपनाने की तिथि बढ़ा दी है।
वित्त विभाग द्वारा जारी एक संशोधित कार्यकारी आदेश में, सरकार ने सभी आहरण और वितरण अधिकारियों (डीडीओ) और ट्रेजरी अधिकारियों को नवंबर 2025 के वेतन महीने से संशोधित प्रक्रिया को लागू करने का निर्देश दिया।
सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया गया यह आदेश 21 सितंबर के पहले के निर्देश की निरंतरता में है। पहले के आदेश में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
अधिकारियों को नई प्रणाली का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एनपीएस योगदान को अब से पीआरएएन का उपयोग करके संसाधित किया जाए।
यह भी पढ़ें: असम: एसएकेपी ने ओपीएस की माँग की; एनपीएस और यूपीएस को खारिज किया
