असम: पंचायत परिसीमन के लिए नई एसओपी, मसौदा अधिसूचना का प्रकाशन 27 सितंबर को

पंचायत एवं ग्रामीण विकास (पीएंडआरडी) विभाग ने गाँव पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) को संशोधित किया है।
असम: पंचायत परिसीमन के लिए नई एसओपी, मसौदा अधिसूचना का प्रकाशन 27 सितंबर को
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गुवाहाटी: पंचायत एवं ग्रामीण विकास (पीएंडआरडी) विभाग ने गाँव पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अपने एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) में संशोधन किया है।

नए कार्यक्रम के अनुसार, जिला परिसीमन आयोग 17 सितंबर, 2024 के बजाय 27 सितंबर को अपना मसौदा परिसीमन अधिसूचना प्रकाशित करेंगे।

अधिसूचना में मसौदा परिसीमन अधिसूचना के प्रकाशन के बाद सार्वजनिक सुनवाई के संबंध में कुछ नए दिशानिर्देश जोड़े गए हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि जिला परिसीमन आयोगों द्वारा जीपी पदाधिकारियों, गाँव प्रधानों, नोटिस बोर्ड, प्रेस ब्रीफिंग आदि के माध्यम से मसौदा अधिसूचना का पर्याप्त प्रचार किया जाना है। निर्धारित प्रारूपों में मसौदे (जीपी वार्ड/एपी/जेडपी) के प्रकाशन के बाद, जिला स्तर पर एलएसी-वार जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। जनता में व्यक्ति, नागरिक समाज संगठन और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल शामिल होंगे। जनता में से जो लोग सुनवाई में अभ्यावेदन, सुझाव या आपत्तियाँ देना चाहते हैं, उन्हें 18 से 20 सितंबर, 2024 तक संबंधित सीईओ, जिला परिषद/सदस्य सचिव, जिला परिसीमन आयोग को अपने अभ्यावेदन, सुझाव या आपत्तियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। मसौदा परिसीमन अधिसूचना के प्रकाशन के ठीक बाद, जिला परिसीमन आयोग 19 सितंबर, 2024 तक सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित करेगा।

जिला परिसीमन आयोग 22 सितंबर, 2024 तक प्राप्त अभ्यावेदनों की जाँच करेगा और आम अभ्यावेदनों को एक साथ मिलाकर उनका समाधान करेगा तथा 23 से 25 सितंबर तक एलएसी-वार सुनवाई का समय निर्धारित करते हुए जनता (व्यक्तियों और नागरिक समाज संगठनों) से अभ्यावेदन/सुझाव/आपत्तियों की सुनवाई करेगा।

असम पंचायत अधिनियम, 1994 (संशोधित) के तहत संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से अभ्यावेदन/सुझाव/आपत्तियों की सुनवाई के आधार पर, जिला परिसीमन आयोग 27 सितंबर, 2024 तक वार्ड विवरण के साथ गाँव पंचायतों, आंचलिक पंचायतों और जिला परिषदों को अधिसूचित करेगा। जिला परिसीमन आयोग 26 सितंबर, 2024 को संशोधनों, यदि कोई हो, पर काम करेगा।

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